झारखंड उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन को जमानत दी

झारखंड उच्च न्यायालय ने कथित भूमि घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया।हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले के एक मामले में 31 जनवरी 2024 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ़्तार किया गया। उनका तर्क है कि केंद्र सरकार की ओर से यह प्रतिशोधात्मक कार्रवाई थी, विपक्षी दलों ने भी यही रुख अपनाया। पीठ ने कहा: “व्यापक संभावनाओं के आधार पर मामले का समग्र परिप्रेक्ष्य विशेष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से याचिकाकर्ता को शांति नगर, बरगैन, रांची में 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे के साथ-साथ “अपराध की आय” से जुड़ी हुई भूमि के छिपाने में शामिल नहीं बताता है। किसी भी रजिस्टर/राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई निशान नहीं है।” इसमें कहा गया है, “प्रवर्तन निदेशालय का यह दावा कि उसकी समय पर की गई कार्रवाई ने रिकॉर्ड में जालसाजी और हेराफेरी करके भूमि के अवैध अधिग्रहण को रोका है, इस आरोप की पृष्ठभूमि में एक अस्पष्ट बयान प्रतीत होता है कि भूमि पहले से ही अधिग्रहित थी और याचिकाकर्ता के पास उस पर कब्ज़ा था, जैसा कि धारा 50 पीएमएलए, 2002 के तहत दर्ज कुछ बयानों के अनुसार है और वह भी वर्ष 2010 के बाद से।” सोरेन को 28 जून को जेल से रिहा किया गया। https://x.com/HemantSorenJMM/status/1806650225890664945/photo/1

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