झारखंड के सीएम को माइनिंग लीज के लिए हाईकोर्ट से मिला नोटिस

झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची के अंगारा ब्लॉक में खनन पट्टे के मालिक होने के साथ-साथ खान मंत्री का पोर्टफोलियो भी संभालने के लिए नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने शिव शंकर शर्मा नाम के व्यक्ति द्वारा इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सीएम और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था।

जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि सोरेन की कार्रवाई पद पर रहते हुए लाभ का पद नहीं रखने के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन है। खान विभाग में सब कुछ ठीक नहीं है, पीठ ने महाधिवक्ता राजीव रंजन के माध्यम से राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा।

इससे पहले फरवरी में, रांची जिले के अंगारा ब्लॉक में पत्थर खनन पट्टा देने में राज्य के खनन विभाग और मुख्यमंत्री के बीच कथित गठजोड़ की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।

फोटो क्रेडिट : https://gumlet.assettype.com/swarajya%2F2021-08%2F5dc63d55-f7bd-4aca-81a2-1981389b31ab%2FJharkhand_CM_Hemant_Sorent__Pic_Via_Twitter_.jpg?q=75&auto=format%2Ccompress&w=610&dpr=1.0

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