ट्रांजिट जमानत के अभाव में नवाज शरीफ हो सकते हैं गिरफ्तार : पाकिस्तानी कानून मंत्री

इस्लामाबाद, पाकिस्तान के कानून मंत्री आज़म नज़ीर तरार ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) प्रमुख और अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ब्रिटेन से स्वदेश लौटने के दौरान ट्रांजिट जमानत नहीं ले पाते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

शरीफ इलाज के लिए विदेश जाने की लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दिये जाने के बाद नवंबर 2019 में लंदन के लिए रवाना हुए थे। शरीफ के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के कई मामले शुरू किये गये थे।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, कानून मंत्री आज़म नज़ीर तरार ने मंगलवार को कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने के दौरान ट्रांजिट जमानत नहीं मिली तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

पीएमएल-एन के 72 वर्षीय सुप्रीमो मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी ने जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद पाकिस्तान लौटने में विफल रहे नवाज शरीफ के खिलाफ 2020 में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएमएल-एन के एक वरिष्ठ सदस्य तरार ने मंगलवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर नवाज शरीफ को ट्रांजिट जमानत मिल जाती है, तो उन्हें पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

कानून मंत्री ने कहा कि अगर नवाज शरीफ ट्रांजिट जमानत हासिल करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें खुद को आत्मसमर्पण करना होगा और ‘‘अदालतों को उन लोगों को (राहत) प्रदान करनी चाहिए जो खुद को स्वेच्छा से कानून के हवाले कर रहे हैं।’’

पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ की देश वापसी के बारे में तरार ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और ‘उन्हें नियमों और विनियमों के अनुरूप सुविधा दी जाएगी।’

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : https://mobile.twitter.com/AzamNazeerTarar/photo

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