दिल्ली उच्च न्यायालय ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और मामले को 29 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान कथित “भड़काऊ भाषणों” के लिए दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने उनके भाषणों को 2020 के दिल्ली दंगों को भड़काने और सुविधा प्रदान करने वाला माना। 14 सितंबर 2020 को खालिद को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने दिल्ली दंगा मामले में कथित साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया था।

खालिद पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13, 16, 17 और 18, शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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