दिल्ली उच्च न्यायालय ने के कविता को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले के साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता की जमानत खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा, जिन्होंने 28 मई को कविता की दो जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा था, ने याचिकाओं को खारिज कर दिया।2023 में, कविता पर दिल्ली शराब घोटाले में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया गया था। घोटाले में उनकी भूमिका के बारे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनसे पूछताछ की और जांच की। शराब घोटाले के सिलसिले में उन्हें ईडी ने 15 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था।26 मार्च 2024 को, कविता को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। 11 अप्रैल 2024 को, उन्हें फिर से तिहाड़ जेल में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया और तब से उन्हें हिरासत में रखा गया है।https://en.wikipedia.org/wiki/K._Kavitha#/media/File:K.Kavitha.jpg

%d bloggers like this: