दिल्ली उच्च न्यायालय ने के. कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति मामले में डिफॉल्ट जमानत मांगी है।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 12 जुलाई को सूचीबद्ध किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले के साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत खारिज कर दी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा, जिन्होंने 28 मई को कविता की दो जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा था, ने फिर याचिकाओं को खारिज कर दिया। 2023 में कविता पर दिल्ली शराब घोटाले में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया गया था।

घोटाले में उनकी भूमिका के बारे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनसे पूछताछ की और जांच की। शराब घोटाले के सिलसिले में उन्हें 15 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 26 मार्च 2024 को कविता को तिहाड़ जेल में 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 11 अप्रैल 2024 को सीबीआई ने उन्हें फिर से तिहाड़ जेल में गिरफ्तार कर लिया और तब से उन्हें हिरासत में रखा गया है।

https://en.wikipedia.org/wiki/K._Kavitha#/media/File:K.Kavitha.jpg

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