दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुजुर्ग लोगों के लिए वित्तीय सहायता संबंधी याचिका की सुनवाई बंद की

नयी दिल्ली, इस बात का संज्ञान लेते हुए कि राष्ट्रीय राजधानी में निराश्रित बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नियम हैं और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की व्यवस्था है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुजुर्ग लोगों के लिए वित्तीय सहायता संबंधी याचिका की सुनवाई बंद कर दी है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने इस बात को रिकॉर्ड पर लिया कि आवेदन पत्रों में खामियों की सूचना आवेदकों को मौके पर ही दे दी जाती है और अधिकारी वित्तीय सहायता योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्तियों की शिकायतें दूर करने के लिए सभी पहल कर रहे हैं।

अदालत ने कहा कि जनहित सामाजिक न्याय और कल्याण समिति की याचिका पर कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने 28 नवंबर को याचिका का निपटारा कर दिया।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Twitter

%d bloggers like this: