दिल्ली उच्च न्यायालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के आदेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई होने तक जमानत आदेश पर रोक लगा दी है।दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी।राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के आदेश पारित किए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष वकील जोहेब हसन की जमानत आदेश पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत पूरी होने पर केजरीवाल ने 2 जून को सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

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