दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ाई

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप विधायक दुर्गेश पाठक और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र पर भी संज्ञान लिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति धन शोधन मामले में उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 मई को उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत बढ़ाने में विफल रहने के बाद केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था। उनकी न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी। 20 जून को उन्हें जमानत दी गई थी, लेकिन ईडी की अपील के कारण देरी हुई।

26 जून को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनकी हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को दिल्ली शराब नीति धन शोधन मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में वह अभी भी जेल में हैं।

दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं।

%d bloggers like this: