दिल्ली की अदालत ने सत्येंद्र जैन (दिल्ली) की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जैन ने अपनी घायल पत्नी और बीमार बेटी की देखभाल के लिए चार सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी है। जैन ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी पत्नी पूनम जैन, जो इस मामले में भी आरोपी हैं, के दाहिने पैर में फ्रैक्चर है, जिसके लिए “निरंतर व्यक्तिगत ध्यान और देखभाल” की आवश्यकता है। जैन ने आवेदन में कहा, “आवेदक (जैन) की पत्नी, अपनी देखभाल और अन्य मामलों को संभालने के अलावा, अपनी वर्तमान स्थिति के कारण अपनी छोटी बेटी की देखभाल करने में भी असमर्थ हैं। परिवार में उनके सहारे के लिए कोई और नहीं है, क्योंकि दूसरी बेटी शादीशुदा है, अपने ससुराल में रह रही है और उसे 7 महीने के बच्चे की देखभाल करनी है।” जैन को मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। https://en.wikipedia.org/wiki/Satyendra_Kumar_Jain#/media/File:Satyendar_Kumar_Jain.jpg

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