दिल्ली की जेलों में बंद कैदियों के परिवार के सदस्यों/कानूनी उत्तराधिकारियों को ₹ 7.5 लाख का मुआवजा देगी

4दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में दिल्ली की जेलों में बंद कैदियों के परिवार के सदस्यों/कानूनी उत्तराधिकारियों को ₹ 7.5 लाख का मुआवजा देगी।गहलोत ने घोषणा की कि यह निर्णय जेल प्रणाली के भीतर न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई नई नीति का हिस्सा है। इस नीति में दोषी जेल अधिकारियों के वेतन से मुआवजे की वसूली का भी प्रावधान है।गहलोत ने कहा कि इस प्रस्ताव को माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है।गहलोत ने एक बयान में कहा, “यह उन सभी कैदियों के परिवारों को राहत प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिनकी जेल में अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है, साथ ही जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jail_icon.svg

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