दिल्ली पुलिस को भुगतान करने का निर्देश देने वाली याचिका खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है, जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को राजधानी में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैचों के दौरान प्रदान की गई सुरक्षा सेवाओं के लिए स्थानीय पुलिस को एक बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य करने की मांग की गई थी।

न्यायालय ने पाया कि भारत संघ और दिल्ली पुलिस दोनों ने इन सेवाओं के लिए बीसीसीआई या दिल्ली कैपिटल्स टीम से शुल्क नहीं लेने का विकल्प चुना था, इसे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का नीतिगत निर्णय मानते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की पीठ ने कहा, “प्रतिवादी संख्या 1 और 2 (बीसीसीआई और दिल्ली कैपिटल्स) से आईपीएल मैचों के दौरान प्रदान की गई सुरक्षा के लिए शुल्क न लेने का भारत संघ या दिल्ली पुलिस का निर्णय एक नीतिगत निर्णय है, जिसके लिए वर्तमान जनहित याचिका में इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।”

इसने माना कि याचिका में मांगे गए निर्देश बनाए रखने योग्य नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि बीसीसीआई और आईपीएल टीम द्वारा भारत संघ और दिल्ली पुलिस को 2022 तक यहां आयोजित पिछले मैचों के लिए एक काल्पनिक राशि देय है।

याचिका को खारिज करने वाली पीठ ने कहा कि इस आदेश को दिल्ली पुलिस को पिछले या भविष्य के बकाए के लिए कोई शुल्क लेने से प्रतिबंधित या निषिद्ध करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, यदि वह ऐसा निर्णय लेती है। उच्च न्यायालय हैदर अली द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करता है, जिसमें बीसीसीआई और दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल सत्रों के दौरान मैचों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस को पर्याप्त राशि का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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