दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय का रुख कर बंगलेवाली मस्जिद के मालिकाना हक का विवरण मांगा

नयी दिल्ली, दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय का रुख कर आग्रह किया है कि वह निज़ामुद्दीन में बंगलेवाली मस्जिद की मिल्कियत से जुड़े दस्तावेज़ पेश करने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड को निर्देश दे। इसी मस्जिद में मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान तब्लीगी जमात का कार्यक्रम हुआ था।

दिल्ली पुलिस ने निज़ामुद्दीन स्थित मरकज़ को फिर से खोलने की बोर्ड की याचिका पर आवेदन दायर किया है। मरकज़ में ही मस्जिद, मदरसा काशीफ-उल-उलूम और इससे संबंद्ध एक छात्रावास है। इसे महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था।

मई में उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में मरकज़ के कुछ हिस्सों को फिर से खोलने की इजाज़त दी थी जो जमात के इज्तिमे (धार्मिक कार्यक्रम) के बाद से ही बंद थे।

केंद्र सरकार ने अपने हफलनामे में परिसर को पूरी तरह से खोलने का विरोध किया है।

पुलिस ने अपने आवेदन में कहा कि याचिका वक्फ बोर्ड की ओर से दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि संरक्षक के तौर पर संपत्ति पर उसका कब्जा है, लेकिन याचिकाकर्ता बोर्ड इस संबंध में कोई दस्तावेज़ पेश नहीं कर सका है।

इसने कहा कि याचिका का निस्तारण करने से पहले, यह उचित और आवश्यक है कि “कथित वक्फ संपत्ति” के सही मालिक को रिकॉर्ड में लाया जाए ताकि इसके रखरखाव के संबंध में उपयुक्त आदेश पारित किया जा सके।

आवेदन में इस मामले में एक अन्य आवेदक- परिसर की प्रबंध समिति के एक सदस्य को संपत्ति के दाखिल खारिज या मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेजों का खुलासा करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

आवेदन में संपत्ति की स्वीकृति योजना के साथ-साथ भवन योजना के उल्लंघन या अवैध निर्माण को लेकर दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी किसी भी नोटिस की प्रति भी प्रस्तुत करने की मांग की गई है।

उसने यह भी मांग की कि यह बताया जाए कि इमारत कितनी सुरक्षित है।

निज़ामुद्दीन मरकज़ में तब्लीगी जमात का कार्यक्रम होने और बाद में कोविड लॉकडाउन के दौरान 2020 में विदेशी लोगों के रूकने को लेकर महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, विदेशी अधिनियम और दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत कई प्राथमिकी दर्ज की गईं।

वक्फ बोर्ड की ओर से पेश वकील वजीह शफीक ने पहले तर्क दिया था कि मस्जिद पर दिल्ली पुलिस का ताला लगा है और उसे खोला जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने अब उन सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है जो महामारी के कारण लगाए गए थे।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : https://twitter.com/ians_india/status/1292813858604634112/photo/1

%d bloggers like this: