दिल्ली में शराब के सेवन की कानूनी उम्र कम हो गई

दिल्ली सरकार ने शराब की खपत के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र को घटाकर 21 साल से 25 साल करने का फैसला किया है। उसी के संबंध में एक घोषणा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की थी। मनीष सिसोदिया ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली सरकार अब शहर में शराब की दुकान नहीं चलाएगी और राष्ट्रीय राजधानी में शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि केजरीवाल सरकार ने अब राज्य में आबकारी नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली सरकार द्वारा जो नए नियम बनाए जा रहे हैं, उनके अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में शराब की कोई भी दुकानें अब नहीं चलेंगी।

इस बीच, मौजूदा शराब की दुकानों के लिए नए दिशानिर्देश भी लगाए जाएंगे। सिसोदिया ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में शराब की तस्करी को रोककर राज्य में अब राजस्व में 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

“मंत्रियों की समूह की सिफारिशों के आधार पर आज कैबिनेट द्वारा नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोई भी नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी और सरकार किसी भी तरह की शराब की दुकानें नहीं चलाएगी। फिलहाल दिल्ली में 60 प्रतिशत शराब की दुकानें सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, ”सिसोदिया ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा।

उन्होंने कहा, “सरकार शराब की दुकानों का समान वितरण सुनिश्चित करेगी ताकि शराब माफियाओं को व्यापार से बाहर निकाला जा सके। आबकारी विभाग में सुधारों के बाद 20 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि का अनुमान है।”

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