दिल्ली में 15वीं सदी का स्मारक तोड़ने पर अधिकारी निलंबित

दिल्ली जल बोर्ड के एक पूर्व अधिकारी को गृह मंत्रालय ने निलंबित कर दिया है। उन पर डीजेबी सीईओ के पद पर रहते हुए 1418 की एक विरासत संरचना को ध्वस्त करने और उसके स्थान पर एक सरकारी आवास का निर्माण करने का आरोप है।

निलंबन का आदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील), 1969 के नियम 3 के तहत दिया गया था। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित अधिकारी को छोड़ने की अनुमति लेनी होगी। उन्हें संबंधित नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

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