चंडीगढ़, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बुधवार को सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि निजी अस्पतालों में कोविड उपचार का शुल्क प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि ये अस्पताल मरीजों से अतिरिक्त राशि न वसूल सकें।
सिद्धू ने यह भी कहा कि कोई भी निजी अस्पताल तय उपचार शुल्क से अधिक राशि नहीं ले सकता।
उन्होंने एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा कि अगर कोई सरकार द्वारा अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि लेता है तो उसके खिलाफ उपायुक्त या संबंधित सिविल सर्जन से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
राज्य सरकार ने इस संबंध में जिला प्रशासन को निर्देश जारी कर दिये हैं।
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