पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव 30 जनवरी को कराने का आदेश दिया

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव 30 जनवरी को सुबह 10 बजे कराए जाएं. हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि “चुनाव प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान या बाद में नगर निगम कार्यालय में या उसके आसपास कोई हंगामा न हो।”

यह आदेश उस याचिका के जवाब में जारी किया गया था जिसमें मेयर चुनावों की देखरेख के लिए जिम्मेदार अधिकारी, चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी एक निर्देश को चुनौती दी गई थी। इस निर्देश ने मूल रूप से निर्धारित चुनाव तिथि 18 जनवरी को 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था।

जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील गुरमिंदर सिंह ने बताया, अदालत सत्र के दौरान, खंडपीठ में शामिल न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और हर्ष बंगर ने प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया। नतीजतन, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए चुनाव अब 30 जनवरी को सुबह 10 बजे होगा।

आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा, ‘भाजपा ने आसन्न हार को भांपते हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव टाल दिया। हमने चुनाव की शीघ्र तिथि तय करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय का रुख किया। आज कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए 30 जनवरी को चुनाव कराने का निर्देश दिया. यह लोकतंत्र और चंडीगढ़ के लोगों की जीत है. और बीजेपी के नापाक मंसूबों की हार. आशा है कि बीमार चुनाव अधिकारी अब बेहतर महसूस कर रहे हैं और जल्द ही काम पर लौट आएंगे।

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