मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका स्थगित, सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद को सुनवाई से अलग किया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को स्थगित कर दिया है, जो अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में है। जस्टिस संजय कुमार ने जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।

11 जुलाई को जस्टिस संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार की तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली थी। जस्टिस संजय कुमार ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है, इसलिए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 15 जुलाई को होगी। सिसोदिया को सीबीआई ने एक्साइज घोटाले के सिलसिले में 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था।

एफआईआर में कहा गया है कि सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण और आबकारी विभाग के दो अन्य वरिष्ठ अधिकारी “लाइसेंसधारक को निविदा के बाद अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति से संबंधित सिफारिशें करने और निर्णय लेने में सहायक थे”

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