मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ाई गई

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह आदेश सिसोदिया को उनकी पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद पारित किया। इससे पहले 15 जुलाई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी थी। सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किए जाने के बाद सिसोदिया की हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी थी। अदालत ने 30 अप्रैल को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एफआईआर में कहा गया है कि सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण और आबकारी विभाग के दो अन्य वरिष्ठ अधिकारी “बिना सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति से संबंधित सिफारिशें करने और निर्णय लेने में सहायक थे, जिसका उद्देश्य निविदा के बाद लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ पहुंचाना था”https://en.wikipedia.org/wiki/Manish_Sisodia#/media/File:Manish_Sisodia_at_Happiness_Curriculum_Launch_(cropped).jpg

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