यूपी के बाद लव जिहाद के खिलाफ कानून पर हरियाणा में भी विचार

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राज्य सरकार “लव जिहाद” की घटनाओं को रोकने के लिए एक सख्त कानून लाएगी।

शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर और देवरिया में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि विवाह के लिए धर्मांतरण वैध नहीं है और सरकार जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाने की दिशा में काम कर रही है। एक प्रभावी कानून बनाया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि जो लोग अपनी पहचान छिपाकर भोली महिलाओं को धोखा देते हैं, उनके साथ प्रभावी ढंग से निपटा जाएगा और उन्हें दंडित किया जाएगा।

लव जिहाद एक शब्द है जिसका इस्तेमाल दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा एक मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के बीच के पारस्परिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। फरवरी में, सरकार ने संसद को बताया कि इस पद की कोई परिभाषा नहीं थी और एजेंसियों द्वारा ऐसे मामलों की सूचना नहीं दी गई थी।

हरियाणा में पिछले सप्ताह 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा निकिता की एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पीड़ित के परिवार ने आरोप लगाया है कि वह उस पर शादी करने के लिए इस्लाम में बदलने का दबाव बना रहा था। कुछ हिंदुओं ने आरोप लगाया है कि महिला की हत्या “लव जिहाद” का मामला है।

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