लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका:आप ने ‘एल्डरमैन’ नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार से जुड़े फैसले पर कहा

नयी दिल्ली,  आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने सोमवार को कहा कि पार्टी दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में ‘एल्डरमैन’ नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले से ‘‘सम्मानपूर्वक असहमति’’ व्यक्त करती है।  सिंह ने इस फैसले को भारत के लोकतंत्र के लिए ‘‘बड़ा झटका’’ भी बताया। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार की अनदेखी करने का अधिकार देता है।

उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को बड़ा झटका देते हुए सोमवार को कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार है।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़  न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली सरकार की यह दलील खारिज कर दी कि उपराज्यपाल एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ नामित करने के संबंध में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंह ने एक बयान में कहा  ‘‘यह भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका है। निर्वाचित सरकार की अनदेखी कर  आप उपराज्यपाल को सभी शक्तियां दे रहे हैं  ताकि उपराज्यपाल दिल्ली की सरकार चला सकें।’’

राज्यसभा सदस्य ने कहा  ‘‘यह लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए अच्छा नहीं है। हम उच्चतम न्यायालय के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमति जताते हैं।’’ उन्होंने कहा कि यह फैसला ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ और ‘‘लोकतंत्र की भावना के खिलाफ’’ है।

उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर करीब 15 महीने तक फैसला सुरक्षित रखा। सिंह ने कहा  ‘‘अदालत का फैसला इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों द्वारा की गई टिप्पणियों से पूरी तरह अलग है। दूसरे राज्यों में  राज्यपाल निर्वाचित सरकार की सलाह पर नामित सदस्यों के नामों को स्वीकृति देते हैं।’’

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia common

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