लोकसभा ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए लाइसेंस संबंधी विधेयक को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, लोकसभा ने शुक्रवार को ‘खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023’ को मंजूरी दी जिसमें जमीन के नीचे मौजूद कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के संदर्भ में निजी क्षेत्र को लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान है। सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से अपनी स्वीकृति प्रदान की। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान और कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यह विधेयक खनिज क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार में हर क्षेत्र में बदलाव लाया जा रहा है और वह देश के हित में है। जोशी ने कहा कि यह बदलाव देश में दिख रहा है और इसी कारण देश की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था बन गई है। मंत्री ने कहा, ‘‘स्वच्छ मन और स्पष्ट दृष्टिकोण से बदलाव लाया जा रहा है। कोई भाई-भतीजे को फायदा पहुंचाने का काम नहीं हुआ। लेकिन इनके (कांग्रेस के) समय कुछ और हुआ। इनके एक सांसद तो जेल में जाने की कगार पर हैं।’’ चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि इस विधेयक से नौकरशाही संबंधी बाधाएं खत्म हो जाएंगी तथा ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में आगे जाने में मदद मिलेगी। ‘खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023’ केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार देता है। जोशी ने यह विधेयक गत बुधवार को लोकसभा में पेश किया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, यह संशोधन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाएगा। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में पहले भी कई बार संशोधन किया जा चुका है। क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common

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