व्हाट्सऐप की गोपनीयता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र से जवाब तलब

नयी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सऐप की नयी गोपनीयता नीति के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार और सोशल मीडिया मंचों – फेसबुक एवं व्हाट्सऐप से जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने केंद्र, फेसबुक और व्हाट्सऐप को नोटिस जारी कर 13 मई तक याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है।

व्हाट्सऐप ने पीठ को बताया कि व्यक्तियों की निजी बातचीत एंड टू एंड एनक्रिप्शन से सुरक्षित रहती है।

याचिकाकर्ता हर्षा गुप्ता ने अदालत से कुछ अंतरिम आदेश देने की आग्रह किया क्योंकि व्हाट्सऐप 15 मई से अपनी नीति को प्रभावी बनाएगा।

इसे देखते हुए अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए 13 मई को सूचीबद्ध कर दिया।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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