सिनेमैटोग्राफ संशोधन बिल संसद में पास हो गया

संसद ने सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य पायरेसी से लड़ना और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि संशोधनों से पायरेसी पर व्यापक अंकुश लगेगा, जिससे फिल्म उद्योग को काफी नुकसान होगा। यह विधेयक हर 10 साल में फिल्म के लाइसेंस को नवीनीकृत करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, जिससे यह जीवन भर के लिए वैध हो जाता है। इसमें चोरी के लिए सख्त सजा का भी प्रावधान है, जिसमें न्यूनतम 3 महीने की कैद और रुपये का जुर्माना शामिल है। 3 लाख, 3 साल तक की कैद और ऑडिटेड सकल उत्पादन लागत का 5%। यह ऐतिहासिक बिल 40 वर्षों में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में पहला संशोधन है।

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