सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आरआरटीएस परियोजना के लिए फंड जारी करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो महीने की समय सीमा के भीतर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपये आवंटित करने का आदेश दिया।

पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि आप सरकार पिछले तीन वर्षों में विज्ञापनों पर 1,100 करोड़ रुपये की बड़ी राशि खर्च कर चुकी है। प्रारंभ में, दिल्ली सरकार ने संयुक्त परियोजना में धन देने में असमर्थता व्यक्त की थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने पिछले तीन वर्षों के उनके विज्ञापन खर्चों का रिकॉर्ड मांगा था।

अब, अदालत के नवीनतम फैसले के साथ, दिल्ली प्रशासन को महत्वपूर्ण आरआरटीएस पहल के लिए निर्दिष्ट धनराशि प्रदान करनी होगी।

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