सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया (दिल्ली) को जमानत दी

आम आदमी पार्टी को बड़ा बढ़ावा देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “17 महीने से जेल में बंद होने और मुकदमा शुरू न होने के कारण अपीलकर्ता (सिसोदिया) को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है।” यह फैसला जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया। सिसोदिया को जमानत बांड के रूप में 2 लाख रुपये जमा करने होंगे। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जमानत की शर्तों के तहत उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। “सिसोदिया की समाज में गहरी जड़ें हैं और वे भाग नहीं सकते। सबूतों से छेड़छाड़ के संबंध में, मामला काफी हद तक दस्तावेजों पर निर्भर करता है और इस प्रकार यह सब जब्त कर लिया गया है और छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है ।सिसोदिया को सीबीआई ने आबकारी घोटाले के संबंध में 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। जमानत मिलने के बाद, सिसोदिया 17 महीने बाद 9 अगस्त, 2024 को जेल से बाहर आए।

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