सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत याचिका सुरक्षित रख ली है, जिसमें उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने की।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी।अंतरिम जमानत बढ़ाने में विफल रहने के बाद केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया 26 जून को सीबीआई ने उन्हें गिरफ़्तार किया और उनकी हिरासत अवधि 12 जुलाई तक बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 12 जुलाई को अंतरिम ज़मानत दी थी, लेकिन कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में वे अभी भी जेल में हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया था। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। https://en.wikipedia.org/wiki/Arvind_Kejriwal#/media/File:Arvind_Kejriwal_2022_Official_Portrail_(AI_enhanced).jpg

%d bloggers like this: