दिल्ली की मंत्री आतिशी ने घोषणा की कि AAP प्रशासन सरकारी विभागों और राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) के बीच समन्वय स्थापित करने का इरादा रखता है। यह निर्णय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के सेवा मामलों पर एक अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक के लंबित होने के कारण एनसीसीएसए बैठक स्थगित करने के बाद आया है। जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम 2023 के अधिनियमन के साथ, आतिशी ने निर्देश दिया कि सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने और काम में व्यवधान से बचने के लिए एनसीसीएसए बैठकें फिर से शुरू होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल की निर्बाध काम करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और समन्वय का आदेश जारी किया. आतिशी ने यह भी कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट सेवा मामले पर फैसला नहीं ले लेता तब तक समन्वय जारी रहेगा। एक अध्यादेश के माध्यम से एनसीसीएसए का गठन एक विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो मानसून सत्र के दौरान संसद में पारित हुआ। आप प्रशासन ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली जल बोर्ड के फंड रोके जाने के संबंध में आतिशी ने इसके लिए केंद्र सरकार के अध्यादेश को जिम्मेदार ठहराया, जो निर्वाचित सरकार के बजाय उपराज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है।
GNCTD Amendment और GNCTD Bill पर दिल्ली सरकार का फैसला
— Tarishi Sharma (@tarishi_sharma) August 16, 2023
मंत्री @AtishiAAP ने जारी किया आदेश
National Civil Services Authority की बैठक में गतिरोध खत्म होंगे
सभी विभागों और Authority के बीच समन्वय बना रहे, इसपर Orders issue किए, सिस्टम बनाएगी सरकार।pic.twitter.com/FbbT9Nqs0j