स्वाति मालीवाल मारपीट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी बिभव कुमार को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार को जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां ने जमानत दी।13 मई 2024 को मालीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार ने मुख्यमंत्री के आवास पर उन पर हमला किया। मालीवाल ने घटना की सूचना देने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया और दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। मामले में उनका बयान दर्ज किया गया और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच की। 18 मई 2024 को बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।आप ने बिभव कुमार को जमानत दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। आप की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस मामले पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supreme_Court_of_India_-_200705.jpg

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