लाहौर, पाकिस्तान में एक आतंकवाद रोधी अदालत ने मुंबई हमलों के सरगना एवं जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद के घर के बाहर बम विस्फोट की घटना में भूमिका निभाने को लेकर बुधवार को चार लोगों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। अदालत के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
पिछले साल जून में, सईद के घर के बाहर एक कार में भीषण बम विसफोट हुआ था जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश अरशद भुट्ट ने यहां कोट लखपत जेल में बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान आयशा बीबी नामक एक महिला को पांच साल कैद की सजा भी सुनाई।
अदालत के अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, “लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने प्रतिबंधित संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के ईद गुल, पीटर पॉल डेविड, सज्जाद शाह और जियाउल्ला को मौत की सजा सुनाई। एक अन्य आरोपी आयशा बीबी को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई।”
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