दिल्ली नगर निगम ने एक ज़रूरी नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि संपत्ति कर निपटान योजना (SUNIYO) 2025–26 की नई डेडलाइन को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2026 कर दिया गया है।
इस योजना के तहत, टैक्स देने वाले 2020–21 से पहले के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने में पूरी छूट पा सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि मौजूदा साल 2025–26 और पिछले पाँच सालों का मूल टैक्स चुका दिया गया हो।
इसके अलावा, टैक्स का निपटान सिर्फ़ 5% लेट फ़ीस देकर किया जा सकता है, जिससे टैक्स देने वालों के लिए एक आसान और पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध होती है।
नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे इस योजना का फ़ायदा उठाने और अतिरिक्त जुर्माने से बचने के लिए तय समय के अंदर अपना टैक्स जमा कर दें।
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