सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर नीट-यूजी परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा आयोजित करने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, “हमारा मानना है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर इस कोर्ट के फैसलों द्वारा प्रस्तावित तय परीक्षाओं के आवेदन पर दोबारा नीट या पूरी नीट-यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने का आदेश देना उचित नहीं है।” यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पारित किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा: “यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि NEET-UG 2024 परीक्षा का परिणाम खराब है या इसमें व्यवस्थागत उल्लंघन है,” सुप्रीम कोर्ट 5 मई, 2024 को अंडर ग्रेजुएट (UG) मेडिकल प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) को पेपर लीक और कदाचार के लिए रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।