अदालत ने बीआरएस नेता के कविता की जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा

नयी दिल्ली  राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत अर्जी पर अपना आदेश सोमवार को सुरक्षित रख लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश ने मामले की जांच कर रही सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

हालांकि  न्यायाधीश धन शोधन से जुड़े कथित मामले में कविता द्वारा दायर इसी तरह की एक अर्जी पर दलीलें सुनना जारी रखेंगे। इस मामले की जांच ईडी कर रही है।

कविता ईडी और सीबीआई  दोनों द्वारा दर्ज किये गए मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी एवं राज्य की विधानपरिषद सदस्य कविता को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था  जहां वह ईडी द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद बंद थीं। ईडी ने कथित घोटाले से उपजे धन शोधन मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था।

सीबीआई आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की आबकारी नीति को तैयार किये जाने और उसके क्रियान्वयन में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है  जबकि ईडी धन शोधन पहलू की जांच कर रही है।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia common

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