एनएचआई ने टोल प्लाजा पर वाहनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर पीक आवर्स के दौरान भी प्रति वाहन 10 सेकंड से अधिक नहीं सेवा समय सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नए दिशानिर्देश वाहनों को 100 मीटर से अधिक की कतार में नहीं लगने देकर टोल प्लाजा पर यातायात का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करेंगे। हालांकि अधिकांश टोल प्लाजा पर शत-प्रतिशत फास्टैग अनिवार्य होने के बाद भी वेटिंग टाइम नहीं है, फिर भी यदि किसी कारणवश 100 मीटर से अधिक वेटिंग वाहनों की कतार लग जाती है तो वाहनों को बिना टोल भुगतान के गुजरने दिया जाएगा। टोल बूथ से 100 मीटर के दायरे में आती है कतार इसके लिए प्रत्येक टोल लेन में टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एक पीली लाइन अंकित की जाएगी। यह टोल प्लाजा ऑपरेटरों में जवाबदेही की भावना पैदा करने के लिए है।

फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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