एनडीएमसी द्वारा घोषित संपत्ति कर बिलों में छूट

31 दिसंबर से पहले भुगतान किए गए प्रॉपर्टी टैक्स बिलों में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा घोषित 31 जनवरी 2021 तक भुगतान के लिए 10% छूट और 5% छूट मिलेगी।

दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मूल्यांकन सूची को प्रमाणित किया गया है। 5 नवंबर को जारी सार्वजनिक नोटिस में एनडीएमसी एरिया में संपत्ति कर मालिकों पर कर देयता का निर्धारण किया जाएगा। इस अभ्यास के परिणामस्वरूप, संपत्ति कर बिल सभी को भेजे जा रहे हैं। संपत्ति के मालिकों और यह 20 नवंबर तक सभी मूल्यांकन द्वारा प्राप्त होने की उम्मीद है।

एनडीएमसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ मूल्यांकनकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय में उप-कानून, 2009 (यूनिट एरिया मेथड) को चुनौती दी है, उनके अनुसरणीय मूल्य को 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी रूप से पुनः निर्धारित किया जाना आवश्यक था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ज्यादातर मामलों में यह कवायद पूरी हो चुकी है।

शहर में कोविद -19 स्थिति के मद्देनजर कर के भुगतान के लिए वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए एनडीएमसी द्वारा अगले महीने उनकी कॉलोनियों में निवास कल्याण संघों के साथ शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

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