भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नई दिल्ली में “लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित मुद्दों” पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने अपने संदर्भ दिनांक 07.03.2022 के तहत नई सेवा शुरू करने की आवश्यकता और समय पर ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) (ए) (i) के तहत प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी थीं। ड्राइव-इन थिएटर एप्लिकेशन के लिए प्रदाता।
लो-पॉवर शॉर्ट रेंज एफएम रेडियो प्रसारण उन सेवाओं के लिए ध्वनि प्रसारण का एक प्रभावी तरीका है जो सीमित स्थानों और स्वागत क्षेत्रों के लिए अभिप्रेत हैं। ऐसी सेवाओं के कुछ उदाहरणों में ड्राइव-इन थिएटर, अस्पताल रेडियो सेवाएं, मनोरंजन शामिल हैं
पार्क, व्यावसायिक परिसर, बंद समुदाय जैसे आवासीय परिसर, छोटे आवास, स्थानीय कार्यक्रम जैसे एयर शो और खेल आयोजन आदि।
तदनुसार, यह परामर्श पत्र लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियों/विचारों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां 15 मई 2023 तक आमंत्रित की जाती हैं। प्रति टिप्पणियां, यदि कोई हों, 29 मई 2023 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं।
https://en.wikipedia.org/wiki/Telecom_Regulatory_Authority_of_India#/media/File:TRAI.svg