एमेजोन, ग्रोफर्स जैसी कंपनियों पर तीन महीने से कम मियाद वाले खाद्य पदार्थ बेचने से रोक : एफएसएसएआई

नयी दिल्ली, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार (एफएसएसएआई) ने संसद की एक समिति को बताया कि उसने एमेजोन, ग्रोफर्स जैसी कंपनियों के ऊपर वैसे खाद्य पदार्थ बेचने पर रोक लगा दी है जिनके उपयोग करने की अवधि तीन महीने से कम होती है।

लोकसभा में पेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।

ई-कॉमर्स में खाद्य सुरक्षा के विनियमन के संबंध में किये गए सवाल पर एफएसएसएआई के प्रतिनिधि ने बताया, ‘‘एमेजोन, ग्रोफर्स जैसी कंपनियां उन खाद्य पदार्थो को नहीं बेच सकती हैं, जिनके उपयोग करने की अवधि तीन महीने से कम होती है। अन्यथा वे अनेक बार उन्हें (खाद्य पदार्थो) अंतिम दिन बेच देते हैं और जब आप इन्हें खरीदते हैं तो आपके पास कई बार इनके उपयोग के लिये एक दिन बचा होता है।’’

एफएसएसएआई ने समिति को बताया कि ई-कॉमर्स चलाने वाले या इसके प्लेटफॉर्म खुद खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। वस्तुत: वे रसोईघर व रेस्तरां हैं जो उनके प्लेटफॉर्म में सूचीबद्ध होते हैं। इसलिये वह ई-कॉमर्स चलाने वाले स्वीगी एवं जोमैटो दोनों पर ही चौकसी बरतने के विनियमन लेकर आए हैं ।

प्राधिकार के प्रतिनिधियों ने बताया कि एक साल पहले हमने एमेजोन, ग्रोफर्स जैसी कंपनियों के साथ काम किया था और उनसे पूरे देशभर में उन 10,000 रेस्तरां को गैर सूचीबद्ध करने को कहा था जो एफएसएसएआई से पंजीकृत नहीं हैं या उनके पास एफएसएसएआई के लाइसेंस नहीं हैं। उन लोगों ने कुछ समय लिया, लेकिन उन्होंने इस अनिवार्यता का अनुसरण किया और 10,000 रेस्तरां गैर सूचीबद्ध कर दिये गए।

रिपोर्ट के अनुसार, एफएसएसएआई ने बताया कि अब हमने इस बात के लिये तीसरे पक्ष से लेखा परीक्षण कराना शुरू कर दिया है कि क्या उनकी व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिये है कि खाद्य की संरक्षा एवं स्वच्छता का निर्वहन ई-कॉमर्स चलाने वालों द्वारा किया जाता है।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया

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