केंद्र सरकार ने (ATF) के निर्यात पर निर्यात शुल्क अधिसूचित किए

पेट्रोल, डीज़ल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर निर्यात शुल्क [विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED)/सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर (RIC)] 27 मार्च, 2026 से लागू किए गए थे, ताकि पश्चिम एशिया संकट की पृष्ठभूमि में निर्यात को हतोत्साहित करके पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इन दरों में हर पखवाड़े संशोधन किया जाता है और पिछला संशोधन 16 मई, 2026 से लागू किया गया था। ये दरें पिछली समीक्षा के बाद की अवधि के दौरान कच्चे तेल, पेट्रोल, डीज़ल और ATF की औसत अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

1 जून, 2026 से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े के लिए दरें आज केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कर दी गई हैं। इसके परिणामस्वरूप, पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क की दर 1.5 रुपये प्रति लीटर (SAED- 1.5 रुपये; RIC- शून्य), डीज़ल के निर्यात पर 13.5 रुपये प्रति लीटर (SAED- 13.5 रुपये; RIC- शून्य) और ATF के निर्यात पर 9.5 रुपये प्रति लीटर (केवल SAED) होगी।

घरेलू खपत के लिए जारी किए गए पेट्रोल और डीज़ल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Oil_Corporation#/media/File:IndianOil_Fueling_Station_Kapsi.jpg
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