चारा घोटाला: दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज

रांची, झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी जिससे उनके जेल से तत्काल रिहा होने की संभावना क्षीण हो गई है।

न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार मामले में प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि प्रसाद को अपनी कुल सजा की आधी अवधि पूरी करने के लिए अभी दो महीने और जेल में रहना है, इसलिए जमानत याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती।

न्यायाधीश ने उनसे दो महीने बाद फिर से याचिका दायर करने को कहा।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया

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