छात्रों ने हाई कोर्ट में फीस बढ़ोतरी को चुनौती दी

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) के कुछ छात्रों ने हाई कोर्ट में फीस बढ़ोतरी को चुनौती दी है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि यह राय है कि फीस वृद्धि को चुनौती देने वाले 4 साल के छात्रों द्वारा दायर याचिका अस्पष्ट है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने छात्रों की शिकायत को खारिज करते हुए यह आदेश दिया कि एनआरआई कोटे के छात्रों के लिए फीस में 10 प्रतिशत और गैर-एनआरआई कोटे के छात्रों के लिए 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। छात्रों ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए छात्रों के शुल्क-संरचना वाले संस्थान द्वारा जारी परिपत्र को चुनौती दी है।

उच्च न्यायालय ने परिपत्र की समीक्षा के बाद कहा कि गैर-एनआरआई कोटा छात्रों के लिए फीस वृद्धि जुलाई-दिसंबर, 2020 के सेमेस्टर के लिए 5 प्रतिशत घटा दी गई और जनवरी-जून, 2021 के लिए वर्तमान कोविड -19 महामारी को देखते हुए परिदृश्य।

याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया कि फीस वृद्धि की प्रणाली पूरी तरह से गलत है और इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आग्रह किया कि एनआरआई कोटा छात्रों के लिए फीस वृद्धि अत्यधिक है और अब छात्रों को सालाना नौ लाख से अधिक का भुगतान करना होगा।

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