जांच में सहयोग नहीं करने के कारण कुंद्रा को गिरफ्तार किया : पुलिस ने अदालत से कहा

मुंबई, मुंबई पुलिस ने बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि कारोबारी राज कुंद्रा को अश्लील फिल्मों के निर्माण और स्ट्रीमिंग के एक कथित मामले में गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।

गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली कुंद्रा की याचिका के जवाब में दाखिल एक हलफनामे में पुलिस ने यह भी तर्क दिया कि अश्लील सामग्री के निर्माण, प्रकाशन संबंधी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (ए) को इस मामले में सही तरीके से लागू किया गया है। कुंद्रा को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। निचली अदालत ने बुधवार को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

अदाकारा शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा ने अपनी याचिका में दावा किया कि कथित ऐप के माध्यम से प्रसारित वीडियो अश्लील नहीं था और अधिक से अधिक इसे ‘‘कामुक’’ के रूप में वर्णित किया जा सकता है। कुंद्रा ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने दंड पक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया जबकि ऐसा करना जरूरी है। धारा 41ए के अनुसार, पुलिस ऐसे मामलों में जहां गिरफ्तारी वारंट नहीं है, आरोपी को समन जारी कर सकती है और उसका बयान दर्ज कर सकती है।

पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि गिरफ्तारी से पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कुंद्रा ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। निरीक्षक किरण बिडवे द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया है, ‘‘याचिकाकर्ता ने नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इसका मतलब है कि याचिकाकर्ता ने जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया।’’ न्यायमूर्ति ए एस गडकरी के समक्ष बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान कुंद्रा के वकील आबाद पोंडा ने दलील दी कि जब इस तरह का नोटिस जारी किया जाता है तो व्यक्ति को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है। मामले में 31 जुलाई को सुनवाई जारी रहेगी।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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