दिल्ली एनसीआर में जीआरएपी 4 प्रतिबंधों में तब तक ढील नहीं दी जाएगी, जब तक वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान के चरण 4 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों में तब तक ढील नहीं दी जाएगी, जब तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में पर्याप्त सुधार नहीं हो जाता।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ये टिप्पणियां कीं।

“गुरुवार (5 दिसंबर) को हम एक्यूआई स्तरों की जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या कोई गिरावट का रुझान है। आयोग ने 2 दिसंबर 2024 की रिपोर्ट में कुछ छूटों का सुझाव दिया है। हम उन उपायों पर पक्षों को सुनेंगे और उचित आदेश पारित करेंगे,” पीठ ने आदेश में दर्ज किया।

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