दिल्ली की पूर्व मेयर शेली ओबेरॉय ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ एनसीपीसीआर में शिकायत दर्ज कराई

दिल्ली की पूर्व मेयर और आम आदमी पार्टी (आप) की नेता डॉ. शेली ओबेरॉय ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का कथित उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, मुख्यमंत्री गुप्ता ने आशा किरण शेल्टर होम के दौरे के दौरान देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों की पहचान का खुलासा किया।

कथित उल्लंघन को एएनआई की एक वीडियो रिपोर्ट में कैद किया गया था, जिसमें कथित तौर पर सीएम को मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग किशोरों सहित किशोरों का विवरण बताते हुए दिखाया गया है। डॉ. ओबेरॉय ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(14)(iv) के साथ धारा 74 का हवाला दिया है, जो ऐसे बच्चों की पहचान उजागर करने पर सख्त रोक लगाता है। आप नेता ने चिंता व्यक्त की कि यह उल्लंघन कमज़ोर नाबालिगों की निजता और सुरक्षा से समझौता करता है, जिससे उन्हें कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है।

पत्र में कहा गया है, “यह कार्रवाई न केवल किशोर न्याय अधिनियम द्वारा निर्धारित कानूनी सुरक्षा उपायों को कमज़ोर करती है, बल्कि संभावित रूप से इन बच्चों को नुकसान पहुँचाती है, जिससे उनका पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण प्रभावित होता है।” डॉ. ओबेरॉय ने एनसीपीसीआर से सीएम गुप्ता और इसमें शामिल अन्य अधिकारियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है:

• उल्लंघन की परिस्थितियों की जाँच। • प्रभावित बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन, आवश्यक सहायता सुनिश्चित करना। • भविष्य में इस तरह के उल्लंघनों को रोकने के लिए सख्त निगरानी तंत्र।

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