दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी भर्तियों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू करने की समीक्षा की

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों में पूर्व-अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने की रणनीति की समीक्षा की।उपराज्यपाल ने ग्रुप ‘सी’ के खाली पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया, जिसमें पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड जैसे पद शामिल हैं। यह पहल भारत सरकार के विज़न और पॉलिसी फ्रेमवर्क के अनुरूप लागू की जा रही है।

समीक्षा बैठक के दौरान, विभागों को अपनी ऑपरेशनल ज़रूरतों के हिसाब से पूर्व-अग्निवीरों के विशेष कौशल, अनुशासन और ट्रेनिंग का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि आरक्षण प्रावधान के तहत भर्ती सभी योग्य पूर्व-अग्निवीरों के लिए खुली रहे।समय पर इसे लागू करने के लिए, उपराज्यपाल ने सभी संबंधित विभागों के लिए ज़रूरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं और भर्ती नियमों में संशोधन पूरा करने की समय-सीमा 30 जून तय की।

संधू ने कहा कि प्रशिक्षित पूर्व-अग्निवीरों को सिविक और प्रशासनिक ढांचे में शामिल करने से संस्थागत क्षमता मज़बूत होगी, जन सेवा वितरण में सुधार होगा और एक प्रगतिशील और सुरक्षित दिल्ली के विज़न में योगदान मिलेगा। https://x.com/LtGovDelhi/status/2067521404145111068/photo/1

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