दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जन सुरक्षा, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए संभावित खतरों का हवाला देते हुए 2 अगस्त से 16 अगस्त, 2025 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
प्रतिबंधित वस्तुओं में पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएसएस, माइक्रोलाइट विमान, रिमोट से संचालित विमान, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर और विमान से पैरा-जंपिंग शामिल हैं।
पुलिस आयुक्त श्री एस.बी.के. सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा। प्रतिबंध 15 दिनों तक लागू रहेंगे, जब तक कि उन्हें पहले वापस नहीं ले लिया जाता।https://en.wikipedia.org/wiki/Delhi#/media/File:Delhi_Red_fort.jpg