दिल्ली में पेंडिंग ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए 14 फरवरी को स्पेशल लोक अदालत

दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर, 14 फरवरी, 2026 को लंबित कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान और नोटिस के निपटारे की सुविधा के लिए एक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा।यह लोक अदालत राष्ट्रीय राजधानी के सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी – पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज़ एवेन्यू।

इस पहल का उद्देश्य मोटर चालकों को योग्य ट्रैफिक मामलों को सुलझाने के लिए एक सुव्यवस्थित, समयबद्ध अवसर प्रदान करना है।अधिकारियों के अनुसार, केवल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर लंबित और 31 जनवरी, 2025 तक वर्चुअल अदालतों को भेजे गए कंपाउंडेबल चालान/नोटिस पर ही विचार किया जाएगा। चालान पहले से डाउनलोड करने होंगे, क्योंकि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कोई प्रिंटिंग सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

भाग लेने के लिए चालान/नोटिस का वैध प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी अनिवार्य है।लोक अदालत सत्र 9 फरवरी, 2026 को सुबह 10:00 बजे से सक्रिय होगा, जिसमें प्रतिदिन 50,000 चालान/नोटिस की सीमा होगी, जो कुल 2,00,000 की सीमा के अधीन है।

बुकिंग और डाउनलोड दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर सार्वजनिक नोटिस में दिए गए QR कोड के माध्यम से किए जा सकते हैं।अधिकारियों ने योग्य मोटर चालकों को लंबित मामलों को निपटाने और लंबे मुकदमेबाजी से बचने के लिए इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। सहायता के लिए, 24×7 ट्रैफिक हेल्पलाइन (011-25844404/1095) उपलब्ध है।https://x.com/DSLSA_DELHI/photo

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