दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के एक आदेश के अनुसार, प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालयों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को कोई अतिरिक्त शुल्क दिए बिना वरिष्ठ माध्यमिक संस्थानों में अपग्रेड किया जा सकता है।एक बयान के अनुसार, उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद उपराज्यपाल का आदेश ऐसी सोसायटियों या स्कूलों को अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) शुल्क का भुगतान करने से छूट देगा।इससे उन्हें “लालफीताशाही और शिक्षा विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के चक्कर लगाने की परेशानी” से मुक्ति मिलेगी।उपराज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि डीडीए इस आशय के लिए सोसायटियों के साथ अपने लीज डीड को संशोधित करे। तदनुसार, डीडीए ने प्राथमिक या मध्य विद्यालयों को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित या अपग्रेड करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।https://en.wikipedia.org/wiki/Happiness_Curriculum#/media/File:Teacher_in_a_Happiness_Class.jpg