नयी दिल्ली, दिल्ली में इस सप्ताह स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के दिन शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी नियमावली 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के तहत विभिन्न लाइसेंस श्रेणियों की शराब की दुकानें 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 16 अगस्त को जन्माष्टमी के अवसर पर बंद रहेंगी।
आदेश में कहा गया है कि शराब की सभी खुदरा दुकानें बार रेस्तरां होटल और क्लब स्वतंत्रता दिवस के साथ-साथ दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर भी बंद रहेंगे।
शुष्क दिवस में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध 1-15/एल-15एफ लाइसेंस वाले होटलों के ग्राहकों को दी जाने वाली शराब की ‘रूम सर्विस’ पर लागू नहीं होगा।
आबकारी विभाग ये लाइसेंस उन होटलों को देता है जो ‘स्टार’ श्रेणी में आते हैं और भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित होते हैं।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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