दिल्ली में 1 नवंबर, 2025 से गैर-दिल्ली पंजीकृत BS-III और उससे कम मानक वाले वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध

1 नवंबर, 2025 से, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) सभी गैर-दिल्ली पंजीकृत BS-III और उससे कम मानक वाले वाणिज्यिक माल वाहनों—जिनमें हल्के, मध्यम और भारी माल वाहन (LGV, MGV और HGV) शामिल हैं—के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देगा।

केवल निम्नलिखित वाहनों को अनुमति होगी:

• इलेक्ट्रिक वाहन (EV)

• CNG/LNG वाहन

• BS-VI पेट्रोल/डीज़ल वाहन

• BS-IV पेट्रोल/डीज़ल वाहन (केवल 31 अक्टूबर, 2026 तक, एक संक्रमणकालीन उपाय के रूप में अनुमति)

इस कदम का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी।https://en.wikipedia.org/wiki/Highways_and_expressways_in_Delhi#/media/File:Delhi-Gurgaon_Airport_Expressway,_2007.jpg

%d bloggers like this: