दिल्ली में 110 फुट-ओवर ब्रिज में से केवल 36 विकलांगों के अनुकूल हैं : दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में लोक निर्माण विभाग के तहत 110 फुट-ओवर-ब्रिज में से केवल 36 विकलांगों के अनुकूल हैं, जिनमें विकलांग व्यक्तियों के लिए लिफ्ट या एस्केलेटर जैसी यंत्रीकृत सहायता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फुट ओवरब्रिज को विकलांगों के अनुकूल बनाने पर शहर की सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने दर्ज किया कि दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 110 फुट ओवरब्रिजों में से केवल 36 में लिफ्ट या एस्केलेटर जैसे विकलांग लोगों के लिए यंत्रीकृत सहायता है।

जो पुल विकलांगों के अनुकूल नहीं हैं, कुछ व्यवस्था करें,” मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने फुट ओवरब्रिजों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं तक विशेष रूप से विकलांगों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा। अदालत ने कहा, “मामले को 3 महीने के बाद सूचीबद्ध करें और किए गए कार्य के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट दायर की जाए।”

फोटो क्रेडिट : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Footbridge_shaheen_bagh_covered_in_anti_nrc_caa_posters_new_delhi_7_jan_2020.jpg

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